मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 08 मार्च 2025 को वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के लिए भोपाल में बैठक
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए नगर निगम, पुलिस, यातायात पुलिस, कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत, विद्युत विभाग एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश सहित, विशेष न्यायाधीश श्री राजार्षि श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश श्री स्वयं प्रकाश दुबे, जिला रजिस्ट्रार श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्धिवेदी, नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह, पुलिस उपायुक्त श्रीमती श्रद्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निधि चौकसे, नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त श्री हर्षित तिवारी, सहायक आयुक्त श्रीमती एकता अग्रवाल, विद्युत विभाग से उप-महाप्रबंधक श्री नवनीत गुप्ता, श्री अंकित पालीवाल एवं अन्य अधिकारीगण सहित यातायात पुलिस, दूरसंचार विभाग एवं जिला पंचायत के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु चर्चा की गई तथा अपने-अपने स्तर पर आवश्यक कायर्वाही किए जाने एवं वृहद प्रचार-प्रसार पर चर्चा हुई जिससे प्रकरणों का निराकरण कर आमजन को लाभांवित कर विवाद मुक्त समाज की परिकल्पाना को साकार किया जा सके।
लोक अदालत के लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन व श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है।लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश/निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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