मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में सभी शिक्षकों को सातवां वेतनमान की एरियर की राशि का फाइनल पेमेंट करवाएं। जो कर्मचारी अथवा अधिकारी भुगतान करने में लापरवाही करता है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।
अध्यापक संवर्ग को सातवां वेतनमान का एरियर 5 किस्तों में देना था
श्री संजय कुमार अपर संचालक वित्त लोक शिक्षण के हस्ताक्षर से दिनांक 19 फरवरी 2025 को जारी हुए पत्र क्रमांक 1658 में लिखा है कि, नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड नवम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07.2018 से दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान पांच किस्तों प्रथम किस्त 2020-21, द्वितीय किस्त 2021-22, तृतीय किस्त 2022-23 चतुर्थ किस्त 2023-24 एवं पंचम किस्त 2024-25 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट समीक्षा के दौरान नवीन शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान पंचम किस्त का भुगतान शत प्रतिशत किये जाने संबंधित प्रमाण पत्र समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त, वित्तीय वर्ष 2022-23 में तृतीय किस्त, वर्ष 2023-24 में चतुर्थ किस्त एवं वर्ष 2024-25 में पंचम अंतिम किस्त का भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। ऐरियर राशि के पंचम किस्त का भुगतान किये जाने हेतु संबंधित योजना में पर्याप्त प्रावधान विभाग द्वारा कराया गया है।
मध्य प्रदेश में अध्यापकों को सातवां वेतनमान की पांचवी किस्त पेमेंट की लास्ट डेट
अतः संभागीय संयुक्त संचालकों / जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का ऐरियर पात्र शिक्षकों को शत् प्रतिशत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम किस्त में जो भी लंबित हो दिनांक 23.02.2025 तक अनिवार्यरूप से संकुल केन्द्र से देयक प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक व्ही.सी. / समीक्षा बैठक में इसकी मॉनिटरिंग की जावेगी।
ऐरियर राशि का भुगतान निश्चित अवधि तक शत् प्रतिशत किये जाने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है कि भुगतान प्रक्रिया में विलंब करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। 7वें वेतनमान की ऐरियर राशि का भुगतान शत् प्रतिशत कर भुगतान संबंधित निर्धारित प्रमाण-पत्र संयुक्त संचालक द्वारा प्रस्तुत करे बजट शाखा ई-मेल ई-मेल budget-dpi@mp.gov.in पर अनिवार्यरूप से भेजा जाना सुनिश्चित करें।
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