मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित पद के समकक्ष संविदा नियुक्ति एवं सीधी भर्ती में 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक 37 के अनुसार यह आरक्षण दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार से लागू हो गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में संशोधन
मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में संशोधन किया गया है।उक्त नियमों में, नियम 6 में उप-नियम (4) के पश्चात् उप-नियम (5) जोड़ दिया गया है। इसमें, अनुसूची-दो में उल्लेखित विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनो में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अधीन आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेने के पश्चात् या नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वाईनिंग) के उपरांत उन्हें पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
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