MP माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, आयु सीमा विवाद वाले हाईकोर्ट से अनुमति ला रहे हैं - NEWS TODAY

माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के विवाद में वर्ष 2018/2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी गई है परंतु उच्च न्यायालय जबलपुर से चयन परीक्षा 2024, दिनांक 25/03/2024 में शामिल होने की सशर्त अनुमति मिल रही है।

हाईकोर्ट ने आज 7 उम्मीदवारों को अनुमति दी

श्री परमेश कुमार बघेले, बालाघाट, प्रमोद कुमार बैरागी, छिंदवाड़ा, पूजा मिश्रा, जबलपुर, श्रीमती सीमा खरे, ग्वालियर, अरुण सिंह, नरसिंहपुर, श्रीमती जयमाला राय, सिवनी, नत्थू सिंह, लोधी द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 पास की गई थी। पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में वर्ष 2018 एवं 2023 में 40 वर्ष अनारक्षित हेतु, 45 वर्ष आरक्षित हेतु अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी। कुछ अभ्यर्थी अधिकतम आयु की सीमा के अंदर थे। शेष सामान्य प्रशासन विभाग के आयु सीमा में छूट वाले आदेश का लाभ लेकर पात्रता परीक्षा में शामिल हुए।

पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के साथ क्या अन्याय हुआ

संशोधित भर्ती नियमों 2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुक्रम में चयन परीक्षा मार्च में होनी है। चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन 2024 में अधिकतम आयु उसी प्रकार रखी गई है जैसे पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 में रखी गई थी। अनारक्षित हेतु 40 वर्ष एवं आरक्षित हेतु 45 वर्ष, जिसके कारण अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं।

सिर्फ हाई कोर्ट में आवेदन करने वालों को अनुमति मिल रही है

लगभग 7 विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली है। अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि चयन प्रक्रिया पात्रता परीक्षा से शुरू हुई है। पात्रता में क्वालीफाई होने के बाद पूर्व में अधिरोपित अधिकतम आयु सीमा चयन परीक्षा में लागू नहीं की जा सकती है। चयन प्रक्रिया के बीच में ऊपरी आयु सीमा को नहीं बदला जा सकता है। चयन परीक्षा हेतु पात्रता की गणना पात्रता परीक्षा पास करने की दिनांक से होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया कोर्ट अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत हुआ एवं कर्मचारी चयन आयोग को आदेश जारी किया है कि याचिकाकर्ता कोर्ट के निर्णय के अधीन चयन परीक्षा 2024 जो कि मार्च में होनी है, उसमें बैठेंगे। 

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