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MP NEWS - भोपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर बैरसिया का लाइसेंस निरस्त

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही और महिला की मृत्यु होने पर भोपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर इब्राहिमपुर रोड बैरसिया (Bhopal hospital multi-speciality and trauma centre berasia) का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। महिला की मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जांच करवाई गई थी। जांच के दौरान अस्पताल द्वारा लापरवाही की जानकारी सामने आई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति भोपाल के अनुमोदन पश्चात अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है।

सिजेरियन डिलीवरी में गड़बड़ी के कारण महिला की मृत्यु हो गई थी

बैरसिया के मेंंगीपुरा निवासी- 33 वर्षीय महिला का प्रसव पिछले साल 22 अक्टूबर को भोपाल हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर इब्राहिमपुर रोड बैरसिया में हुआ था। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिला को भोपाल रेफर किया गया था। भोपाल लाते समय पर महिला की दुखद मृत्यु हो गई थी। महिला की मृत्यु की जानकारी मिलने पर विभाग द्वारा उसी दिन प्रकरण की जांच के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। जांच में जानकारी सामने आई कि महिला कि प्रसव पूर्व जांच स्थानीय एएनएम द्वारा की गई थी। साथ ही सिविल अस्पताल बैरसिया में भी परीक्षण किया गया था। महिला को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में भी जांच हेतु लाया गया था। 

स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला को पूर्व में गर्भपात और सिजेरियन डिलीवरी होने के कारण उच्च जोखिम गर्भवती महिला के तौर पर चिन्हित भी किया गया था। जांच दल द्वारा अस्पताल में महिला के उपचार से संबंधित सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया एवं अस्पताल प्रबंधन व परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। 

जांच दल ने अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच में यह पाया कि महिला को लगभग 10:30 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रखने के बाद डिलीवरी करवाई गई। इन 10:30 घंटे में किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला का परीक्षण नहीं किया गया। अस्पताल में रक्तकोष की अनुपलब्धता होने के बावजूद प्रसूता को तत्काल रेफर किए जाने के बावजूद चिकित्सालय में ही सिजेरियन डिलीवरी का निर्णय लिया गया, जबकि महिला में रक्तस्त्राव की आशंका थी। महिला को प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुपस्थित रहने पर उपचार दिया गया। रेफर करते समय भी अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही सामने आई है। महिला को बिना किसी प्रशिक्षित चिकित्सक अथवा पैरामेडिकल स्टाफ के बिना केवल ड्राइवर के साथ भोपाल रेफर किया गया।

अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण प्रसूता की दुखद मृत्यु को देखते हुए भोपाल हॉस्पिटल न्यू स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर 205, वार्ड नंबर - 12 इब्राहिमपुर रोड बैरसिया को मप्र उपचर्यागृह एवं रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 (यथा संशोधित 2021) के अध्याय 2 की कंडिका  6 (1) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया था। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को उनका पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया। अस्पताल द्वारा उत्तर असमाधानकारक होने के फलस्वरूप अस्पताल को जारी पंजीयन व लाइसेंस निरस्त किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव सेवाएं दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा हाईरिस्क के रूप में चिह्नित महिला को अस्पताल द्वारा निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के तहत उपचारित नहीं किया गया। अस्पताल की लापरवाही को देखते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है। अस्पताल में किसी भी तरह की चिकित्सकीय गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी।
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