मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए आयोजित मध्य प्रदेश प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में आयु सीमा को लेकर परेशान उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज़ है। हाई कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी है। आदेश दिया है कि याचिकार्ताओं को आयु सीमा के कारण आवेदन एवं परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जाए। यह पूरी प्रक्रिया याचिका के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
मध्य प्रदेश शासन ने पात्रता परीक्षा में छूट दी थी
कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन के अनुसार, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई थी। कुछ अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा के अंदर थे, मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना डिस्टरबेंस के कारण अधिकतम आयु सीमा में छूट दी थी इसलिए अन्य उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग के आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश के तहत पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे।
जब पात्रता परीक्षा में छूट मिल गई तो चयन परीक्षा में निरस्त कैसे
संशोधित भर्ती नियम 2022 के अनुसार, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, भोपाल ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया है। चयन परीक्षा मार्च 2025 में होनी है। चयन परीक्षा 2024 के विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा वही रखी गई है जो पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 में थी, अर्थात अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष। इस कारण से कई अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं के नाम
इस व्यवस्था से पीड़ित होकर, ग्वालियर: श्री अवधेश बाजपेई, पन्ना: गौरव मिश्रा, नर्मदापुरम: रेणु पटेल, भोपाल: अलका दुबे, सिवनी: प्रतीत शुक्ला, बालाघाट: पुनीत कुमार शर्मा, सागर: निहारिका श्रीवास्तव, नरसिंहपुर: राहुल शर्मा, होशंगाबाद: शैलेंद्र खैरनार, निशांत ठाकुर आदि (इन सभी अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 उत्तीर्ण की है।) ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करते हुए चयन परीक्षा में आयु सीमा की मांग को निरस्त करने का निवेदन किया है।
याचिकार्ताओं के वकील की दलील
लगभग 10 जिलों के अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने न्यायालय को बताया कि चयन प्रक्रिया पात्रता परीक्षा से शुरू होती है। एक बार जब अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो पूर्व में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा चयन परीक्षा में लागू नहीं की जा सकती है। चयन प्रक्रिया के बीच में आयु सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश
प्रथम दृष्टया न्यायालय अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्कों से सहमत हुआ और कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता न्यायालय के निर्णय के अधीन, चयन परीक्षा 2024 में शामिल हो सकते हैं। इस याचिका में निवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन की विशेष सुविधा दी जाएगी।
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