MPESB BHOPAL महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाई

Madhya Pradesh employees selection board Bhopal द्वारा मध्य प्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित महिला बाल विकास पर्यवेक्षक चयन परीक्षा की तारीख को 07 मार्च 2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है, इससे पहले इस परीक्षा की तारीख 28 फरवरी 2025 को घोषित की गई थी। यानी अब महिला बाल विकास पर्यवेक्षक चयन परीक्षा का आयोजन 7 मार्च 2025 से किया जाएगा। 

हाई कोर्ट के आदेश पर एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई है

गौरतलब है कि इससे पूर्व इससे पूर्व (कल दिनांक 20 फरवरी 2025 द्वारा) महिला बाल विकास पर्यवेक्षक चयन परीक्षा की स्पेशल ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी गई है। यह एप्लीकेशन विंडो हाई कोर्ट के आदेश पर ओपन की गई है। जिसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अंतरिम आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर से जारी सूचना में लिखा है कि, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, भोपाल (म.प्र.) के अंतगर्त केवल आगनबाडी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग (पद कोड 01) एवं सीमित सीधी भर्ती (पद कोड (03) हेतु पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत संबंधित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अंतर्गत आवेदन करने हेतु सूचना

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, भोपाल (म.प्र.) के अंतगर्त पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत केबल केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग (कोड 01) एवं सीमित सीधी भर्ती (कोड 03) पद से संबंधित याचिका क्रमांक 2331/2025 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिकाकर्ताओं को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन-पत्र जमा करने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है। अतः उक्त कारण से कारण से परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया गया है। 

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अतरिम आदेश के परिपालन में उक्त याचिका के याचिकाकर्ता दिनांक 21.02.2025 से 25.02.2025 तक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई संपूर्ण पूर्णतः सत्य है, किसी भी स्तर पर जपेदक द्वारा प्रदत्त जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है। आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि तक आवेदन-पत्र नही भरने पर परीक्षा में सम्मिनित नही किये जा सकेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक/माचिकाकर्ता की होगी। 

परीक्षा उपरांत उपरोक्तानुसार आवेदन भरने बानी समस्त याचिकाकर्ताओं/आवेदिकाओं की अभ्यर्थिता पूर्णतः प्राबधिक रहेगी एवं उनके परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक With-Held रहेंगे।

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