MPTST 2024 - माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 के उम्मीदवारों के लिए DPI द्वारा MPESB के लिए दूसरा नोटिस जारी

मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में होने वाली प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा अपने आप में काफी विवादित और दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि DPI और MPESB द्वारा रोज एक नया फरमान जारी किया जाता है। जब कोई अभ्यर्थी अपना फार्म भरने में कोई गलती कर देता है तो उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है परंतु जब DPI और MPESB संशोधन, पुनः संशोधन, स्पष्टीकरण आदि विभिन्न नाम से जाने जाने वाली गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई भी कमेटी नहीं है। कभी अभ्यर्थियों को DPI के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ता है तो कभी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक के नाम पर एक अलग ही  रायता फैला हुआ है। कुल मिलाकर यह कोई सिलेक्शन टेस्ट नहीं बल्कि यह एक रिजेक्शन टेस्ट ही नजर आ रहा है। 

DPI NOTICE FOR MPESB FOR CANDIDATES COMPLAINTS LATEST UPDATE

लोक शिक्षण संचालनालय(DPI) द्वारा पत्र क्रमांक 285 दिनांक 11 फरवरी 2025 को नियंत्रक, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के लिए माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के संबंध में आवेदकों से आवेदन पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस के अनुसार आवेदकों से आवेदन पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाने के संबंध में की गई सवालों (QUERIES) की जानकारी दी गई है इस नोटिस में DPI द्वारा  कुल चार प्रकार की शिकायतों का निराकरण दिया गया है-
1.आवेदक के 2018/2023 में आयोजित पात्रता परीक्षा में 75 अंक से अधिक है एवं आरक्षित वर्ग से है कि उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनुसूचित जाति अंकित हो गया है तो अपनी श्रेणी /जाति में सुधार करना चाहते हैं तो आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ने यदि पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश गलत प्रवर्ग का चयन कर लिया है, तो वह अपने प्रवर्ग में संशोधन कर सकता है परंतु आरक्षित  प्रवर्ग में पात्रता प्राप्त करने पर अनारक्षित प्रावक का चयन नहीं कर सकता है।
2.आवेदकों द्वारा पात्रता परीक्षा में जो नाम अंकित किया गया है, उसे चयन परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरते समय संशोधन करना चाहते हैं, तो आवेदक द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में सटीक दस्तावेज( JUSTIFIED कारण सहित)प्रस्तुत करने पर नाम परिवर्तित किया जा सकता है।
3.आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में त्रुटि वर्ष लिंग(GENDER) गलत अंकित हो गया है, तो सुधार करना चाहते हैं तो वांछित संशोधन संशोधन किया जा सकता है।
4. यदि आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा है एवं अतिथि शिक्षक का अनुभव भी है, वह अतिथि शिक्षक का लाभ लेना चाहता है एवं शासकीय नौकरी को भी "हां" करना है, आवेदन फार्म में दोनों में से किसी एक का ही चयन करने का प्रावधान है, तो वह अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय सेवा में है, उन्हें अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

MPESB MPTST VARG 2 CURRENT STATUS

मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की नियुक्ति के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 20 फरवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है एवं परीक्षा तिथि जो की पूर्व में 20 मार्च 2025 से निर्धारित थी इस परीक्षा तिथि को भी संशोधित कर बाद में घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से अधिकृत सूचना जारी कर दी गई है। इससे पूर्व में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दे दी गई है एवं मध्य प्रदेश चयन परीक्षा में भी सभी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी गई है। इसी के साथ MPESB द्वारा संस्कृत और गणित विषय के उम्मीदवारों के लिए भी एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। परंतु अभी भी विज्ञान विषय के लिए पद बढ़ाने के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक भी अपनी अनुभव प्रमाण पत्र का सॉल्यूशन हाई कोर्ट से ले आए, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों भी ने भी अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है क्योंकि DPI के सामने प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं मिला। आज की लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार अतिथि शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अनुमति दे दी है।

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