मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले में आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वालों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। इसके आधार पर टोटल पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-318(4) 336(3) 340 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आधार हाउसिंग फाइनेंस वाले अपर कलेक्टर का फर्जी आदेश चस्पा कर गए
फरियादी सोमेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र सम्भाराव गुर्जर निवासी ग्राम सेंकरा सिरसा थाना चीनौर ने बताया कि मेरे द्वारा आधार हाउसिंग फायनेंसिंग बैंक द्वारा 13.14 लाख का लोन वर्ष 2022 में लिया गया था। गत दिनों लोकेन्द्र राठौर एवं शक्ति परमार आधार हाउसिंग फायनेंस बैंक के कर्मचारी बताकर मेरे घर आए और मकान खाली कराने की धमकी एवं गाली-गलौच करते हुए अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर का आदेश घर के मुख्य दरवाजे पर चस्पा कर गए। दीवार पर चिपकाए गए आदेश एवं व्यक्तियों के व्यवहार पर संदेह होने से आदेश की प्रमाणिकता हेतु कलेक्ट्रेट ग्वालियर पहुँचकर आदेश की जाँच हेतु आवेदन दिया गया।
आधार हाउसिंग फाइनेंस के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ FIR
अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम द्वारा आदेश की जाँच उपरांत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त आशय का कोई आदेश इस न्यायालय से जारी नहीं किया गया है। यह पूर्णत: फर्जी एवं कूटरचित होना प्रतीत होता है। आधार हाउसिंग फायनेंस एवं उनके दो कर्मचारी लोकेन्द्र राठौर एवं शक्ति परमार तथा अन्य पाँच के विरूद्ध आवेदक से धोखाधड़ी, कूटरचित मिथ्या दस्तावेज तैयार करने, बेईमानी से किसी जाली दस्तावेज को असली रूप में उपयोग किए जाने से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-318(4) 336(3) 340 (2) में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।
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