मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को फरवरी महीने का वेतन होली के पहले भुगतान किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर आहरण संवितरण अधिकारी के खिलाफ और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
फरवरी पेड मार्च हेतु राशि जारी हो चुकी है
डॉक्टर कामना आचार्य अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य स्कूल शिक्षा विभाग के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के माह फरवरी 2025 (फरवरी पेड मार्च) तक के मानदेय भुगतान हेतु राशि जारी की जा चुकी है। होली पर्व निकट है, अतः होली के पूर्व दिनांक 13.03.2025 तक अतिथि शिक्षकों के सम्पूर्ण मानदेय (फरवरी 2025 तक) भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
आहरण संवितरण अधिकारी के खिलाफ और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी
यदि आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान नही किया जाता है, तो लंबित मानदेय भुगतान होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि दिनांक 13.03.2025 के पूर्व अतिथि शिक्षकों के समस्त लंबित मानदेय भुगतान हो जाए।
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