पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल शहर में आदेश जारी किए है। इसके अनुसार भोपाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भोपाल का सूचीबद्ध निवासी नहीं है, उसकी जानकारी पुलिस को दी जाना अनिवार्य है। इसके अलावा रैली एवं जुलूस आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए पुलिस की परमिशन अनिवार्य है। इसके अलावा भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। कृपया इस समाचार को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं अपने सभी परिचित एवं मित्रों के साथ शेयर करें।
किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, माली आदि की जानकारी पुलिस को दें
जारी आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे। होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें एवं इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देंगे।
हॉस्टल में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की जानकारी पुलिस को दें
इसी प्रकार छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। ठेकेदार/भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे। कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जाए।
दुकानों पर काम करने वाले बाहरी कर्मचारियों की जानकारी
स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी०प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गये गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी० प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। ऑनलाईन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलिवरी करने जाते है संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जाए।
यह आदेश भोपाल शहर में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर, नगर निगम कार्यालय, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा की जाए एवं भोपाल समाचार डॉट कॉम के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163-1
पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।
भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दुसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण, प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन,जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख-रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपित्तजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जनसामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा।
यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय, भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचायी जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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