BHOPAL के कर्मचारियों की मिसिंग क्रेडिट के संबंध में कोषालय की सूचना - MP NEWS

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला कोषालय अंतर्गत समस्त आहरण अधिकारी एवं अभिदाताओ को सूचित किया है कि अशंदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में मिसिंग क्रेडिट राशि अभिदाता (सब्सक्राइबर) के खातों में जमा किया जाना है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए मिसिंग क्रेडिट की समस्या

राज्य शासन के अधीन एक जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों पर अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। इस योजना के तहत शासकीय सेवकों के वेतन से 10 प्रतिशत और शासकीय अंशदान के रूप में 10 प्रतिशत (एक अप्रैल 2021 से 14 प्रतिशत) की कटौती कर प्रान खाते में जमा की जाती है। ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उनके अंशदान उनके प्रान में जमा नहीं हुए है ऐसे प्रकरणों में मिसिंग क्रेडिट की समस्या होती है।

गुमशुदा कटौत्री की समस्या के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा आइएफएमआइएस में सुविधा विकसित की गई है। वेतन देयक जिनसे शासकीय सेवकों का अंशदान काटा गया डीडीओ को कर्मचारी वार विवरण भरना होगा। इसके बाद शासकीय अंशदान और कर्मचारी अंशदान का दावा स्वतः जेनरेट होगा। आहरण अधिकारी इसे कोषालय को भेजेगा और अंशदान जमा होगा। 

ऐसे शासकीय सेवक जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं उनके अंशदान के चालानों का विवरण कोषालय अधिकारी द्वारा आइएफएमआइएस में भरा जाएगा एवं रिफंड देयक तैयार कर अंशदान जमा करने की कार्यवाही की जाएगी जिस के लिए सम्बंधित अभिदाता चालान कि सत्यपित प्रति लेकर दिनांक 31 मार्च 2025 के पूर्व जिला कोषालय भोपाल में उपस्थित होंगे। 

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