HIMANSHU INFRASTRUCTURE, BHOPAL के खिलाफ RERA द्वारा जारी की गई RRC का पालन नहीं करने के कारण भोपाल के कलेक्टर एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट ने पहले वारंट जारी किया था और अब टाइम लिमिट फिक्स कर दी है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिया कि या तो 10 दिन के भीतर RRC संपादित करें अथवा व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
HIMANSHU INFRASTRUCTURE, BHOPAL के खिलाफ दो मामले
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने बताया कि बिल्डर हिमांशु इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाई गई थीं। अरविंद वर्मा और भानु प्रताप ने शिकायत में बताया कि बिल्डर के पास उनका लगभग 50 लाख रुपये फंसा हुआ है। Real Estate Regulatory Authority ने इस शिकायत पर भोपाल कलेक्टर को Revenue Recovery Certificate (RRC) के माध्यम से दोनों मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया था। जब आदेश का पालन नहीं हुआ, तो दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को समय पर मामला निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया।
हाई कोर्ट ने कलेक्टर को अंतिम अवसर दिया
जब कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बिल्डर के खिलाफ समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो दोनों याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। पहली याचिका भानु प्रताप सिंह की थी, जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई हुई। इसमें पाया गया कि भोपाल कलेक्टर ने कोर्ट के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की थी, जिससे नाराज होकर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और 12 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया।
दूसरी याचिका अरविंद वर्मा की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को 10 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
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