BHOPAL NEWS - कॉल सेंटर कांड के फरार टीआई गढ़वाल को अग्रिम जमानत नहीं मिली

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रभात चौराहा कॉल सेंटर कांड में फरार चल रहे पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र गढ़वाल की अग्रिम जमानत याचिका, विद्वान न्यायाधीश श्री प्रताप मिश्र द्वारा नामंजूर कर दी गई। इंस्पेक्टर गढ़वाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। वह पुलिस हिरासत से फरार हुए हैं। इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने टीआई जितेंद्र गढ़वाल, एएसआई पवन रघुवंशी, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र, प्रधान आरक्षक मनोज को सस्पेंड कर दिया था।

फ्लैशबैक - छापा मारने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला क्यों दर्ज हुआ 

उत्तर प्रदेश पुलिस के इनपुट पर भोपाल के प्रभात चौराहा स्थित एक कॉल सेंटर पर पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी। पुलिस इंक्वारी में खुलासा हुआ कि, छापा मारने वाली पुलिस टीम ने 25 लख रुपए के बदले में कॉल सेंटर के संचालक अफजल खान, उसकी पत्नी जाहिदा खान और उसकी बेटी साहिब खान को फरार होने दिया। मुख्य आरोपियों के खिलाफ मामूली मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि काम करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पूछताछ के लिए, भोपाल में जोन-1 की एडिशनल डीसीपी रश्मि दुबे और एसीपी सुरभी मीणा सहित क्राइम ब्रांच की टीम ने टीआई जितेंद्र गढ़वाल को राउंडअप कर लिया था। इंस्पेक्टर गढ़वाल के बताने पर एएसआई पवन रघुवंशी को पांच लाख की रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा था। लेकिन बाद में दोनों पुलिस अधिकारी, डीसीपी रश्मि दुबे और एसीपी सुरभी मीणा की हिरासत से फरार हो गए।

पुलिस के हाथ अब तक एक भी आरोपी नहीं लगा है

भोपाल की जिला कोर्ट ने उन पर दर्ज अपराध को गंभीर माना और ऐसे में जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। बेल एप्लिकेशन खारिज होने के बाद टीआई के पास हाईकोर्ट जाने का ही एक मात्र रास्ता बचा है। इधर, पुलिस की तीन टीमें आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश कर रही हैं। इधर मामले में टीकमगढ़ के पार्षद अंशुल उर्फ मोना जैन, बीजेपी नेता मोइन खान भी फरार हैं।

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