भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी एवं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान और मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता के नाम जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश से अवमानना का नोटिस जारी हुआ है।
उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता एवं चयन परीक्षा, आयु सीमा विवाद
वर्ष 2023 में, कर्मचारी चयन मंडल एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, नए भर्ती नियमों के अनुपालन में, वर्ष 2018 एवं 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के संचालन के संबंध में, रूल बुक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन एवं रूल बुक के अनुसार, चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए, अनारक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं आरक्षित श्रेणी हेतु 45 वर्ष प्रावधानित थी।
कोविड के कारण 3 साल की छूट दी थी
भर्ती नियम के अनुसार, अधिकतम आयु 40 में छूट सामान्य प्रशासन के निर्देशों के अनुसार होगी। दिनांक 18/09/22 को जारी किए गए भर्ती के प्रथम विज्ञापन में, अधिकतम आयु में 3 साल की छूट इस आधार पर दी गई थी कि महामारी कोविड के कारण, तीन वर्ष तक लगातार कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। अतः भर्ती के पहले विज्ञापन में, अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी गई थी।
उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयु सीमा विवाद का कारण
जैसा कि विदित है, इस समय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन है एवं भर्ती नियमों में चयन परीक्षा का प्रावधान 2022 में किया गया था। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का विज्ञापन पहली बार महामारी के बाद वर्ष 2023 में जारी हुआ। इस बीच में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कई अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके थे। अतः उनकी आयु 40 एवं 45 को पार कर चुकी थी, और उक्तानुसार रूल बुक के अनुसार वे परीक्षा हेतु पात्र नहीं थे।
हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे
चयन परीक्षा हेतु अपात्र किए जाने पर, श्रीमती अर्पणा शुक्ला एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा, अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट प्राप्त करने हेतु, उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई थी। कोर्ट द्वारा पारित आदेश के कारण, श्रीमती शुक्ला उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में बैठीं। कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता का परिणाम कोर्ट के आदेश एवं फाइनल निर्णय के बाद घोषित किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में जजमेंट डे दिया था
श्रीमती शुक्ला की ओर से, कंटेंप्ट केस में वकील अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय जबलपुर को बताया कि कोर्ट द्वारा प्रकरण में अक्टूबर माह में फाइनल निर्णय देते हुए कहा गया था कि, चूंकि चयन परीक्षा 2023 का विज्ञापन महामारी के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु प्रथम है, अतः याचिकाकर्ता नोटिफाई रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट के पात्र हैं। कोर्ट द्वारा, रूल बुक के अधिकतम आयु सीमा अधिरोपित करने वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया गया था।
चूंकि श्रीमती शुक्ला कोर्ट के आदेश से चयन परीक्षा में वर्ष 2023 में शामिल हो चुकी थीं, अतः कोर्ट के फाइनल निर्णय के बाद, परिणाम घोषित कर चयन प्रक्रिया एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही की जानी थी।
याचिकाकर्ता के वकील की दलील
कोर्ट के आदेश का पालन न करने के कारण, श्रीमती शुक्ला द्वारा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण एवं चेयरमैन कर्मचारी चयन मंडल मोहम्मद सुलेमान के विरुद्ध अवमानना केस दायर किया गया था। श्रीमती शुक्ला की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय की युगल पीठ को बताया कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश का पालन आशयपूर्वक नहीं किया गया है। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता की आयु सीमा में छूट के कारण का विषय कोर्ट द्वारा स्वयं परीक्षण किया गया है।
सुनवाई के बाद श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल एवं मोहम्मद सुलेमान, कर्मचारी चयन मंडल को अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं। विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। इनकी डायरेक्ट लिंक स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरियों से संबंधित से संबंधित अन्य समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करते हुए सबसे अंत में जाएं और POPULAR Category में career पर क्लिक करें।