सभी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक लापरवाह नहीं होते हैं। बहुत से अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही ईमानदारी से करते हैं एवं इसी ईमानदारी के कारण कुछ उपद्रवी लोग उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं, उनके कार्य में रुकावट उत्पन्न करवाते हैं। "जैसे कि अधिकारी ईमानदारी से कोई दस्तावेज तैयार करता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे यह धमकी दे कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, मैं तुमको देख लूँगा या मेरा काम अभी नहीं किया तो मैं तुमको मार डालूँगा, गाली-गलौज करे आदि, तब यह लोक सेवक या सरकारी अधिकारी के काम में बाधा उत्पन्न होगी।"
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कार्य में, जो वह लोक कर्तव्य का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक कर रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा या बाधा पहुँचाएगा, जिससे वह अपने लोक कर्तव्य का पालन सही से न कर पाए, तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 221 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट: लोक सेवक को अपनी ड्यूटी के समय सामान्य धमकी देना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध होता है।
▪︎सम्राट बनाम भागा माना मामले में एक सर्किल इंस्पेक्टर अपने भृत्य के साथ आरोपी के परिसर में उसकी अतिक्रमण वाली झोपड़ी गिराने गया था। जब भृत्य ने कुल्हाड़ी से झोपड़ी गिराना प्रारंभ किया, तो आरोपी ने आकर उसकी कुल्हाड़ी छुड़ा ली और उसे मारने की धमकी दी। आरोपी को IPC की धारा 186 (अब BNS की धारा 221) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 221 Provision of Punishment
यह अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। परिवाद किसी लोक सेवक के द्वारा दर्ज होगा, जो वहाँ का प्राधिकारी हो, चाहे बाधा किसी कर्मचारी को पहुँचाई हो।
इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।
सजा: इस अपराध के लिए तीन माह का कारावास या जुर्माना (नए कानून में अब दो हज़ार पाँच सौ रुपये जुर्माना होगा) या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।