जब किसी के कब्जे की संपत्ति में जबरदस्ती प्रवेश करना एवं प्रवेश करने के बाद कोई उत्पात मचाना, तब यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329(1) के अंतर्गत आपराधिक अतिचार का अपराध होता है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी के खेत में जबरदस्ती घुस जाना और उसकी फसल को नुकसान पहुँचाना आपराधिक अतिचार होगा। संपत्ति के अंतर्गत बस, ट्रेन, कार आदि भी आते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329-3
अगर किसी व्यक्ति का प्रवेश स्वामी की सहमति से हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति संपत्ति में प्रवेश करने के कुछ देर बाद उत्पात मचाता है, तब भी यह आपराधिक अतिचार का अपराध होगा। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329(3) के अंतर्गत गृह अतिचार अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, जानिए।
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 329-3, provision for punishment
अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए तीन माह का कारावास या जुर्माना, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329 का अपराध एक शमनीय अपराध है। आपराधिक अतिचार का अपराध एक समझौता योग्य अपराध है। इसका समझौता बिना न्यायालय की आज्ञा, अर्थात् न्यायालय के बाहर ही उस व्यक्ति से किया जा सकता है, जिसकी संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश कर अतिचार किया गया है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें |
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें |
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें |
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें |