राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट को कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इनके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM), तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे पद आते हैं।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत होगा
वहीं, न्यायपालिका के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट आदि शामिल हैं। इन दोनों क्षेत्रों में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। इसका कारण यह है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी न्यायपालिका के समक्ष साक्षी (गवाह) के रूप में उपस्थित होना पड़ सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा और कब उसे गवाही के लिए उपस्थित होना होगा, जानिए:
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 327 की व्याख्या
यदि कोई जांच रिपोर्ट किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति से संबंधित मामले से जुड़ी हो, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट न्यायालय के साक्ष्य अभिलेख का हिस्सा बनेगी।
संदिग्ध या अन्य मामलों की रिपोर्ट:
यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी संदिग्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति, लापता व्यक्ति, फरार व्यक्ति या भगाए गए व्यक्ति से संबंधित जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपता है, तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
गवाही के लिए उपस्थिति:
यदि न्यायालय उचित समझता है और पीड़ित व्यक्ति या आरोपी आवेदन करता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट (जैसे DM, SDM, तहसीलदार आदि) को साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित किया जाए, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 327 (खंड 2) के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को स्वयं गवाही के लिए उपस्थित होना होगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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