जब कोई खाद्य-पदार्थ में मिलावट का मामला सामने आता है या किसी विस्फोटक सामग्री में, जैसे दीवाली के पटाखे, रस्सी बम आदि में, तब पुलिस अधिकारी बहुत से पदार्थों एवं खतरनाक सामग्रियों को जब्त कर लेते हैं और इनकी जाँच के लिए विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है। तब कौन-से वैज्ञानिक विशेषज्ञ इनकी जाँच करेंगे एवं अपनी जाँच रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे:-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329 की परिभाषा
कोई दस्तावेज जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के पास किसी पदार्थ, सामग्री, वस्तु की जाँच या सत्यापन के लिए दिया गया है, तब वह रिपोर्ट को वैज्ञानिक स्वहस्ताक्षरित कर न्यायालय को जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के समय साक्ष्य के रूप में देगा।
अगर न्यायालय को लगता है कि जाँच करने वाले वैज्ञानिक को रिपोर्ट की विषय-वस्तु समझने के लिए न्यायालय में बुलाना आवश्यक है, तो वह समन जारी कर सरकारी वैज्ञानिक को न्यायालय बुला सकता है।
लेकिन अगर जिस वैज्ञानिक को न्यायालय ने समन जारी कर बुलाया है, वह किसी कारणवश आने में असमर्थ है, तब वह वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक विशेषज्ञ को न्यायालय भेज सकता है, जिसे उस मामले के तथ्यों का ज्ञान हो एवं उसका साक्ष्य न्यायालय में मान्य होगा।
यह धारा निम्न सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों पर लागू होती है:-
(क). सरकार का कोई भी रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक।
(ख). सरकारी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक।
(ग). अंगुली-छाप कार्यालय का निदेशक।
(घ). निदेशक, हाफकीन संस्थान, मुंबई।
(ड). किसी भी केंद्रीय न्याय-संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय-संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक।
(च). सरकारी सीरम विज्ञानी।
(छ). कोई भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट (अनुज्ञप्ति) किया गया हो।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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