आज हम ESB और MPPSC द्वारा संचालित परीक्षाओं की EWS वर्ग के युवा के साथ विसंगति के बारे में जानते हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश का युवा, विभाग के नियमों के कारण इतना परेशान हो गया है कि बिना कोर्ट की शरण में जाने से निराकरण नहीं होता है। आखिर इन विसंगति को विभाग द्वारा निराकरण क्यों नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो युवा वर्ग के लिए परेशानी बनी हुई है।
1. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में EWS वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में st, sc, obc, के समान 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए थी।
2. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में EWS वर्ग को उम्र में st, sc, obc, के समान 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए थी।
3. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती EWS वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में st,sc,obc, के समान 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए थी।
4 कर्मचारी चयन मंडल द्वारा माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में EWS वर्ग को उम्र में st,sc,obc, के समान 5 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए थी।
कहने का तात्पर्य है कि दोनों संस्थान, द्वारा जब ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10%का आरक्षण दिया गया है तो फिर आरक्षित वर्ग के समान सभी नियम लागू करने में क्या समस्या हो रही है। आखिर युवा वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या कोर्ट में याचिका दायर करे। इसके बारे में सबंधित विभाग और सरकार को जल्द ही निराकरण करना चाहिए।
समस्त EWS उम्मीदवार
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