मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर कैंपस में डॉ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा आज प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि यहां एक वकील द्वारा डॉ अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है। यह हाई कोर्ट के अप्रूव्ड बिल्डिंग परमिशन में शामिल नहीं है। सरकारी बिल्डिंग में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है।
ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति की अवैध स्थापना, स्थगित
शुक्रवार को बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ वकीलों ने रेड रिबन बांधकर मूर्ति निर्माण रोकने के लिए प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट परिसर के अंदर बड़ी संख्या में वकीलों ने एकजुट होकर मूर्ति निर्माण को अनुमति मिलने तक रुकवा दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक-चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान से जुड़ी हुई जगह पर किसी भी महापुरुष की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। इसके बावजूद ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया।
हाईकोर्ट परिसर में जातिवाद स्वीकार नहीं
बिना अनुमति तैयार कराए गए फाउंडेशन स्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बार एसोसिएशन ने बैठक के बाद प्रस्ताव पास किया है कि हाईकोर्ट परिसर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ध्यान रखते हुए जात-पात से ऊपर उठकर कोई भी मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। न राम, न श्याम, न अम्बेडकर। कोई भी मूर्ति परिसर में नही लगाई जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय सर्वधर्म सद्भाव और जात-पात से ऊपर उठकर काम करता है। ऐसे में अंबेडकर मूर्ति निर्माण का बार एसोसिएशन खुल कर विरोध दर्ज कराती है।
इलेक्शन जीतने के लिए अंबेडकर की मूर्ति
ग्वालियर हाईकोर्ट के सूत्रों का कहना है कि, मुद्दा वह नहीं है जो बयानों में और लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई दे रहा है, बल्कि यहां पर भी यहां पर भी अंबेडकर की मूर्ति के पीछे इलेक्शन एजेंडा है। बार एसोसिएशन का चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में जातिवाद के आधार पर बट हासिल करने के लिए यह सारा ड्रामा किया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि, अंबेडकर के नाम पर अनुसूचित जाति के जिन वकीलों के वोट प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह वकील भी इस प्रत्याशी के समर्थन में नहीं है।
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