HC JUDGEMENT - शिक्षक के खिलाफ FIR से पहले प्राथमिक जांच अनिवार्य, पढ़िए Bhopal Samachar

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार एवं पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया है कि किसी भी शिक्षक के खिलाफ स्कूल में विद्यार्थी के साथ मारपीट का मामला दर्ज करने से पहले उसकी प्राथमिक जांच किया जाना अनिवार्य है। जांच के बिना मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए और जब तक अनिवार्य ना हो जाए, तब तक शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में शिक्षक द्वारा जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। 

शिक्षक के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था

याचिका में बताया गया कि दिनांक 10 फरवरी 2025 को शिक्षक ने कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी को पीट दिया था। विद्यार्थी के माता-पिता ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि, शिक्षक ने निजी रंजिश के चलते मारपीट की है क्योंकि उनके बेटे ने कहा था कि, एक एक्सीडेंट के लिए वह शिक्षक जिम्मेदार है। उस एक्सीडेंट में शिक्षक के बेटे की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 118(1) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। 

हाई कोर्ट का फैसला

मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायमूर्ति श्री पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा कि " शिक्षक समाज के अनदेखी नायक हैं। वे आने वाली पीढियां के मस्तिष्क, हृदय और आत्मा को आकार देते हैं। सरकार और शासन को ऐसे किसी भी कदम से बचना चाहिए जो शिक्षकों के मनोबल को गिरने का काम करता हो।" इस दौरान राजू बनाम पुलिस उप निरीक्षक 2018 और गीता मनोहरण बनाम केरल राज्य 2020 मामलों के न्याय दृष्टांत का उल्लेख भी किया गया। इन दोनों मामलों में शिक्षक को, विद्यार्थियों को अनुशासित करने का अधिकार दिया गया है। 

केरल हाई कोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति श्री पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने कहा कि, अनुशासन के विषय में शिक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना शिक्षा के भविष्य के लिए खतरनाक है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षक की जमानत को मंजूर करते हुए केरल राज्य की सरकार और पुलिस विभाग के प्रमुख को निर्देश दिया कि, यदि शिक्षक के विरुद्ध किसी विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में हिंसा की शिकायत की जाती है तो मामला दर्ज करने से पहले शिकायत की प्राथमिक जांच करें और जब तक कि आवश्यक ना हो जाए, शिक्षक को गिरफ्तार नहीं करें। जमानत याचिका नंबर BA 2937/2025. Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy. 

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