बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बैंक कर्मचारी की याचिका का निराकरण करते हुए, उसे आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की गई जांच और निर्धारित किए गए दंड से मुक्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आंतरिक शिकायत समिति की जांच को सही माना भी जाए, तो वह यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आती है।
ICC ने कर्मचारी को कार्यस्थल पर कदाचार का दोषी घोषित कर दिया था
याचिकाकर्ता द्वारा हाई कोर्ट को बताया गया कि बैंक की आंतरिक शिकायत समिति ने एक जांच के बाद दिनांक 30 सितंबर 2022 को उसे कार्यस्थल पर कदाचार का दोषी घोषित कर दिया था। इंडस्ट्रियल कोर्ट, पुणे ने भी उसे दोषी माना था। उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक महिला बैंक कर्मचारी का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया था, एक मिक्स्ड जेंडर फोरम पर विचारोत्तेजक टिप्पणी की थी और एक अन्य महिला कर्मचारी ने भी उसके ऊपर आरोप लगाया था।
महिला कर्मचारी को आपत्ति नहीं, लेकिन ICC की नजर में अपराध
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि पुरुष कर्मचारी द्वारा एक लोकप्रिय फिल्मी गीत "ये रेशमी जुल्फें..." गाया गया था। इस गीत को महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न माना गया था, जबकि संबंधित महिला कर्मचारी को इस टिप्पणी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा था। दूसरा आरोप था कि उसने अपने एक साथी पुरुष कर्मचारी के प्राइवेट पार्ट के बारे में कमेंट किया था। यह कमेंट कुछ महिला कर्मचारियों द्वारा सुन लिया गया था, लेकिन संबंधित पुरुष कर्मचारी को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी।
मैनेजर की गलती के लिए भी कर्मचारी दोषी: ICC
तीसरा आरोप ऐसा था, जिसका याचिकाकर्ता से कोई संबंध ही नहीं था, बल्कि यह आरोप उसके रिपोर्टिंग मैनेजर के खिलाफ था। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने आंतरिक जांच समिति के निष्कर्ष को सही मानते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया था, इसलिए हाई कोर्ट में अपील की गई थी।
ICC की जांच के निष्कर्ष निरस्त, कर्मचारी की सेवाएं बहाल
जस्टिस संदीप मारणे ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने जजमेंट में कहा कि आंतरिक जांच समिति ने स्पष्ट जांच नहीं की थी। कोई साक्ष्य और प्रमाण एकत्रित नहीं किए गए, बल्कि सामान्य निष्कर्ष दिए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि जांच समिति के निष्कर्ष को सही भी माना जाए, तो वह यौन उत्पीड़न (POSH Act) के दायरे में नहीं आते हैं। किसी महिला के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए "ये रेशमी जुल्फें..." गाना, यौन उत्पीड़न नहीं है।
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