Hindi News - मध्य प्रदेश में बलात्कार के 79% मामले फर्जी, पुलिस के सिस्टम में गड़बड़ी

मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक पंकज उपाध्याय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में जो आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, उनका एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि मध्य प्रदेश में बलात्कार के 79% मामले फर्जी होते हैं। कृपया यहां शिकायत करने वाली महिलाओं को दोष मत दीजिए। पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि, ज्यादा से ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज करने में रुचि होती है। महिला बलात्कार नहीं भी कहती, फिर भी बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। 

मध्य प्रदेश में बलात्कार के 79% आरोपी दोष मुक्त घोषित हुए

विधायक पंकज उपाध्याय द्वारा न्यायालय में बलात्कारों के प्रकरण की सक्सेस रेट पूछने पर बताया कि पिछले पांच वर्षों में महिला बलात्कार की अनुसूचित जाति के 2739 प्रकरणों के फैसले हुए जिसमें 23 प्रतिशत को सजा तथा 77% बरी हुए। अनुसूचित जनजाति में 3163 फैसले में 22% को सजा तथा 78% बरी हुए, पिछड़ा वर्ग के 3982 फैसले में 21% को सजा तथा 79% बरी हुए तथा सामान्य के 1222 फैसलो में 18 परसेंट को सजा हुई तथा 82% बरी हुए। 

बलात्कार के फर्जी मामले दर्ज होने के कारण

  • कुछ महिलाएं अपने प्रेमी पर दबाव बनाने के लिए शिकायत करती है और पुलिस मौके का फायदा उठाने के लिए बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज कर लेती है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है। 
  • कुछ महिलाएं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनसे रिलेशन बनती है और फिर बलात्कार का मामला दर्ज करवा देती है। ऐसी महिलाओं को पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है, और ऐसे मामलों में सेटलमेंट के दौरान पुलिस मध्यस्थ की भूमिका में होती है। 
  • कई बार तो पुलिस पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लेती है। उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है। बलात्कार का केस दर्ज होने के कारण आरोपी व्यक्ति पर जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है। अन्य किसी भी गंभीर मामले में एविडेंस और गवाहों के स्टेटमेंट जरूरी होते हैं परंतु बलात्कार एकमात्र ऐसा गंभीर मामला है जिसको दर्ज करने के लिए, जांच करने के लिए, ना तो किसी एविडेंस की जरूरत होती है और ना ही गवाहों की लंबी लिस्ट होती है। 

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