INDORE NEWS - कलेक्टर ने 9 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर पेनल्टी ठोकी

मध्य प्रदेश के इंदौर कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरण समय सीमा में सहजता के साथ निराकृत किये जाए। प्रकरणों के निराकरण में जीरो टॉलरेंस रखी जाये। किसी भी आवेदक को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कलेक्टर श्री सिंह ने समय सीमा में राजस्व प्रकरण निराकृत नहीं करने पर 9 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के ‍विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 44 प्रकरणों में प्रति प्रकरण के मान से 250 रुपये की पेनल्टी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लगाई है। साथ ही सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अमले पर नियंत्रण रखे और उनके कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग की जाये। 

राजस्व मामलों की निराकरण में टाइम लिमिट जरूरी

कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज यहां समय सीमा के पत्रों की निराकरण (टीएल) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल, स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री दिव्यांक सिंह, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय, श्री राजेंद्र रघुवंशी तथा श्रीमती निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण को प्राथमिकता दी जाए। यह सुनिश्चित करें कि हर प्रकरण समय सीमा में निराकृत हो। समय सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं होने पर अधीनस्थ अमलों के लिए वे स्वयं भी जिम्मेदार रहेंगे। 

इंदौर में एक भी भिखारी नहीं देखना चाहिए

उन्होंने भिक्षावृत्ति के विरुद्ध चल रहे अभियान की भी समीक्षा की। कहा कि भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान को गति देकर निरन्तर चलाते रहे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण में तेजी लाई जाए। प्रभावी एवं सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम राईज स्कूल भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अन्य अन्तर्विभागीय समन्वय संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की।

आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकृत नहीं होने पर जिन तहसीलदारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है उनमें तहसीलदार कनाड़िया, खुड़ेल, बिचौली हप्सी, हातोद,  अपर तहसीलदार जूनी इंदौर, नायब तहसीलदार खुड़ेल, देपालपुर, हातोद तथा गौतमपुरा शामिल है। 

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