The Kanha Castle Hotel, Bhopal की संपत्ति कुर्की के मामले में हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल के 2 तहसीलदारों को तलब किया गया है। दोनों तहसीलदारों पर आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर एवं हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक ने होटल संचालकों को लोन डिफाल्टर घोषित कर दिया है।
Punjab National Bank की याचिका
Punjab National Bank की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में बताया कि भोपाल के एमपी नगर जोन-1 में स्थित The Kanha Castle Hotel, Bhopal द्वारा Loan default किया गया था। Hotel Property के वैधानिक दस्तावेजों को मॉर्टगेज कराकर संचालकों ने बैंक से लोन लिया था। बैंक से लोन लेने के बाद जब किस्तें जमा नहीं की गईं, तो बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया। कलेक्टर ने बैंक के पक्ष में आदेश जारी करते हुए तहसीलदार एमपी नगर को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन तहसीलदार द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया।
ना तो कलेक्टर के आदेश का पालन हुआ ना हाई कोर्ट का
कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किए जाने पर बैंक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले तहसीलदार को 60 दिनों में बैंक को कब्जा सौंपने के आदेश जारी किए थे लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किए जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई।
पूर्व व वर्तमान दोनों तहसीलदारों को हाई कोर्ट में हाजिर करो
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पहले भी कोर्ट ने तहसीलदार को आदेश के पालन के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसका पालन नहीं हुआ। एकलपीठ ने इसके बाद सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व और वर्तमान तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने पैरवी की। याचिका पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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