Legal advice - पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे, तब कहाँ शिकायत कर सकते हैं, जानिए

जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध से पीड़ित हो और वह इस अपराध की शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में करने जाए, पर पुलिस थाना प्रभारी उसकी शिकायत को पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी संज्ञान में न ले एफआईआर दर्ज न करे, तब पीड़ित व्यक्ति कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जानिए। 

1. पुलिस अधीक्षक (SP) या उच्च अधिकारियों से शिकायत करें:-

BNSS की धारा 173 (4) के तहत, यदि थाना प्रभारी FIR दर्ज नहीं करता, तो पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधीक्षक (SP) या उप-महानिरीक्षक (DIG) को लिखित शिकायत दे सकता है।
• SP को मामला सही लगने पर FIR दर्ज करने और जांच के आदेश देने की शक्ति होती है।
नोट:- यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की एफआईआर थाना प्रभारी दर्ज नहीं करता, तो वे राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 

(2) मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल करें:-

• अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो पीड़ित न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 (3) के तहत आवेदन कर सकता है, जिसे परिवाद भी कहते हैं।
• मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

(3) हाईकोर्ट में रिट पेटीशन दाखिल करें:-

• अगर स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट से न्याय नहीं मिलता, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट पेटीशन दाखिल की जा सकती है।
• हाईकोर्ट पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दे सकता है।

(4) मानवाधिकार आयोग या लोकपाल में शिकायत करें:-

• अगर पुलिस जानबूझकर FIR दर्ज नहीं कर रही है और पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल या पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत की जा सकती है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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