भारतीय कानून में अपराध के दो प्रकार बताए गए हैं: 1. संज्ञेय एवं 2. असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध:- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(छ) में संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है कि ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और पुलिस बिना वारंट के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, वे संज्ञेय अपराध होते हैं।
असंज्ञेय अपराध:-
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(1)(ण) में बताया गया है कि ऐसे अपराध जो गंभीर श्रेणी के नहीं हैं एवं पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं।
क्या है Non Cognizable Report (NCR), जानिए:-
जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के पास असंज्ञेय अपराध की शिकायत लेकर आता है, तब थाने का प्रभारी उस असंज्ञेय अपराध पर तुरंत कार्यवाही नहीं करेगा। वह उस शिकायत को अपने पास रखे एक रजिस्टर में लिख लेगा एवं पीड़ित व्यक्ति की असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। इसी रिपोर्ट को NCR (Non-Cognizable Report) कहते हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 174 की परिभाषा:-
किसी भी असंज्ञेय अपराध की शिकायत को पुलिस थाना अधिकारी अपने रजिस्टर में पंजी-बद्ध करेगा एवं उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। साथ ही शिकायतकर्ता को भी संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए कहेगा।
किसी भी NCR रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई अन्वेषण या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बाद ही पुलिस अधिकारी कोई कार्यवाही कर सकता है।
यदि कोई शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी के पास ऐसा मामला लेकर आता है, जिसमें एक अपराध संज्ञेय हो और दूसरा अपराध असंज्ञेय, तब पुलिस अधिकारी ऐसे मामले में अन्वेषण एवं कार्यवाही करने की शक्ति रखता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें |
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें |
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें |
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें |