मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) के अंतर्गत नियुक्त किए गए अध्यापकों के प्रमोशन नियमों में संशोधन किया गया है।
मध्य प्रदेश अध्यापक भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में संशोधन
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से बताया गया है कि, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 दिसम्बर 2022 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) में भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में निम्नानुसार संशोधन जारी किया गया :- "यदि उच्च्तर पदों की रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है और उपयुक्त शासकीय सेवक जो उच्चतर पद के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करते हों तथा वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध तथा पात्र हों, तब ऐसी दशा में नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी कर सकेगा।
ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये आदेशित अधिकारियों को ऐसे उच्चतर पद के ऐसे उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करता है। ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नति किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।"
उपरोक्त संशोधन के क्रमा में भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2016 में सम्मिलित लोक सेवकों को उच्च पद प्रभार दिये जाने की कार्यवाही की गई। उच्च पद प्रभार अंतर्गत केवल उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया, उन्हें किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते एवं वरिष्ठता प्रदाय नहीं की गई है।
विभागीय भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2016 में प्रधानाध्यापक मा.वि. को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है, किंतु इस पदोन्नति हेतु उच्च श्रेणी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की एकीकृत वरिष्ठता सूची में, उच्च श्रेणी शिक्षक की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर व्याख्याता उ.मा. वि.के पद पर पदोन्नति की जाती है।
दिनांक 17.08.2023 को प्रशासकीय निर्देशों के कम में ऐसे प्रधानाध्यापक जो शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि.के उच्च पद प्रभार हेतु पात्र पाये गये, उन प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक से व्याख्याता का आदेश जारी करते हुए प्राचार्य हाईस्कूल का उच्च पद प्रभार दिए जाने हेतु दिनांक 06, 08 एवं 09 सितम्बर 2023 को काउंसलिंग आयोजित की जाकर प्राचार्य हाईस्कूल के उच्च पद प्रभार के आदेश जारी किये गये।
प्रधानाध्यापक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक की एकीकृत वरिष्ठता सूची से उच्च श्रेणी शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला जो व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार हेतु पात्र पाये गये थे उन्हीं को प्राचार्य हाईस्कूल का उच्च पद प्रभार (संस्था का चालु प्रभार) दिया जाना था, परंतु प्रशासकीय निर्देशों के कम में प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय से व्याख्याता का आदेश जारी कर तदुपरांत काउंसलिंग में सीधे प्राचार्य हाईस्कूल का उच्च पद प्रभार दिया गया, जिससे एकीकृत वरिष्ठता सूची में से वरिष्ठ उच्च श्रेणी शिक्षक जो प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ नहीं थे उनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ, जिससे विसंगति उत्पन्न होने के कारण अनेकों वरिष्ठ लोक सेवक जो उच्च पद प्रभार की प्रकिया से वंचित रहे, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ दायर की गई।
उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में ऐसे प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय जिन्हें व्याख्याता से काउंसलिग उपरांत प्राचार्य हाईस्कूल का उच्च पदभार दिया गया था, उनकी प्राचार्य हाईस्कूल पद पर दिये गये उच्च पद प्रभार की प्रकिया को निरस्त करते हुए उच्च पद प्रभार के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है, परंतु ऐसे प्रधानाध्यापक जो प्राचार्य हाईस्कूल के उच्च पद प्रभार अंतर्गत प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर कार्यरत हैं उनका व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार नियमानुसार शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यताधारी होने पर ही यथावत मान्य करते हुए उनको वर्तमान पदांकित संस्था पर ही आगामी आदेश तक शाला प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
उच्च श्रेणी शिक्षक की राज्य स्तरीय वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता के उच्च पद प्रभार हेतु नियमानुसार पात्र पाये गए लोकसेवकों को प्रभारी प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर उच्च पद प्रभार हेतु वरिष्ठता क्रमा में नियमानुसार विचार किया जाएगा।
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