मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। अब कक्षा 10 हाई स्कूल एवं कक्षा 12 हायर सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। उसके स्थान पर दूसरी मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। अर्थात 1 साल में दो मुख्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पहली परीक्षा में सप्लीमेंट्री अथवा फेल होने वालों को भी कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलेगा। वह दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अपना साल खराब होने से बचा सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन, अध्याय 19 द्वितीय परीक्षा
मध्य प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 21 मार्च 2025 क्रमांक 92 में प्रकाशित किया गया है कि, माध्यमिक शिक्षा मण्डल हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी के लिए दो परीक्षाएं आयोजित करेगा (जहां तक संभव हो मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च में तथा द्वितीय परीक्षा जुलाई-अगस्त में)।
फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा
ऐसे छात्रों को, जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक, मण्डल या महाविद्यालय द्वारा संबंद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यो द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी।
मेरिट के लिए भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं
- ऐसे छात्रों के लिए, जो मण्डल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित / अनुर्तीण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी विषय में उर्तीण हो गए हों, वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे।
- प्रथम परीक्षा में उर्तीण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में, द्वितीय परीक्षा में, सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।
- प्रायोगिक विषयों में कोई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक /आंतरिक परीक्षा के केवल अनुर्तीण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा।
- द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य होगा, किन्तु द्वितीय परीक्षा के दौरान, छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल सभापति के आदेश से प्रकाशित किया जाएगा और परीक्षाफल समिति की किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी।
- ऐसे छात्र जो मण्डल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पुर्नगणना के लिए मण्डल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।
- माध्यमिक शिक्षा मण्डल, समय-समय पर, द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा समिति के अनुमोदन से जारी कर सकेगा।
अध्याय छब्बीस में, विनियम 197 में, मद घ में, शब्द "पूरक" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय" स्थापित किया जाए।
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