मध्य प्रदेश के सागर जिले में कलेक्टर संदीप जीआर ने, महिला पटवारी माधवी दांगी को सस्पेंड कर दिया। बताया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री के मामले में उनका प्रदर्शन बेहद खराब था। वह कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी और अब तक केवल 44% लक्ष्य प्राप्त किया था।
SAGAR NEWS - फार्मर रजिस्ट्री के काम मिला प्रवाही के कारण पटवारी सस्पेंड
सागर जिले में कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि माधवी दांगी पटवारी हल्का नंबर 21 ग्राम निवोदा तहसील बीना का फार्मर रजिस्ट्री में कुल लक्ष्य 610 में से मात्र 271 फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया गया है। जो कि मात्र 44.43 प्रतिशत ही है। काम में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को अनदेखा किया गया। कलेक्टर ने माधवी दांगी के निलंबन आदेश में लिखा है, यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
SDM विजय डेहरिया की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
शासकीय कार्य में लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने पर बीना के अनुविभागीय अधिकारी और मजिस्ट्रेट विजय डेहरिया ने पटवारी माधवी दांगी को मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कानूनगो शाखा, तहसील कार्यालय बीना में रहेगा।
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