मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह विधि विभाग के 129 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी है, उसी तरह हमें भी दे दी जाए। बता दें कि प्रदेश में पिछले 9 साल से पदोन्नति नहीं की जा रही हैं।
सभी कर्मचारी संगठन प्रमोशन चाहते हैं
पदोन्नति शुरू करने के मामले में सभी संगठन एक हैं। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा, व्याख्याता संघ के मुकेश शर्मा, अजाक्स के भोपाल संभाग के महासचिव अशोक बेन, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष संजय दुबे, सुरेश बाथम, सतीश सोमकुवर, अशोक साकेत, जयशंकर गोंहदिया, राज्य कर्मचारी संघ से राकेश शर्मा, शैलेष शुक्ला और शिवाजी दुलारे सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मांग की है।
जब विधि विभाग में प्रमोशन हो सकते हैं तो फिर हमारे यहां क्यों नहीं
इन कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर जब सरकार विधि विभाग के 129 कर्मचारियों को पदोन्नत कर सकती है, तो दूसरे कर्मचारियों को इसी आधार पर पदोन्नत क्यों नहीं किया जा सकता है। वैसे भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पारित आदेश में लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उस प्रावधान को समाप्त किया है, जिसमें आरक्षित वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था।
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