मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है परंतु यह सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक को सक्रिय किया गया है।
इन उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी
उल्लेखनीय है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद, चयन परीक्षा का प्रावधान वर्ष 2025 में किया गया है एवं उपरोक्त चयन परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित की जानी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास कुछ अभ्यर्थी, चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु जारी विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा से बाहर हैं। दूसरे शब्दों में, चयन परीक्षा हेतु वे ओवरएज हैं। इसी क्रम में वैभवी जोशी, इंदौर; शशि चादर, सागर; कल्पना मातरे, छिंदवाड़ा; अविनाश बाजपाई, नर्मदापुरम; राम कुमार शर्मा, ग्वालियर; अमित त्रिवेदी, ग्वालियर; लोकेंद्र सिंह ठाकुर, सीहोर; सुधा वर्मा, छिंदवाड़ा; हरीश मोहन तिवारी, सागर द्वारा आयु सीमा में छूट हेतु उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की गई थी।
पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में वर्ष 2018 एवं 2023 में 40 वर्ष अनारक्षित हेतु और 45 वर्ष आरक्षित हेतु अधिकतम आयु निर्धारित की गई थी। कुछ अभ्यर्थी अधिकतम आयु की सीमा के अंदर थे। शेष सामान्य प्रशासन विभाग के आयु सीमा में छूट वाले आदेश से लाभ लेकर पात्रता परीक्षा में शामिल हुए।
संशोधित भर्ती नियम 2022 के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया गया है। चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन 2024 में अधिकतम आयु उसी प्रकार रखी गई है, जैसे पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 में रखी गई थी। अनारक्षित हेतु 40 साल एवं आरक्षित हेतु 45 साल। जिसके कारण अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं।
अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय, जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की पैरवी करते हुए बताया कि चयन प्रक्रिया, पात्रता परीक्षा से शुरू हुई है। पात्रता में क्वालिफाई होने के बाद, पूर्व में अधिरोपित अधिकतम आयु सीमा चयन परीक्षा में लागू नहीं की जा सकती है। चयन प्रक्रिया के बीच में अपर आयु लिमिट को नहीं बदला जा सकता है। सिलेक्शन टेस्ट हेतु पात्रता की गणना, पात्रता परीक्षा पास करने की तिथि से होनी चाहिए।
प्रथम दृष्टया कोर्ट अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत हुआ, एवं कर्मचारी चयन आयोग को आदेश जारी किया है कि याचिकाकर्ता कोर्ट के निर्णय के अधीन चयन परीक्षा 2024, जो कि अप्रैल में होनी है, उसमें बैठेंगे। कोर्ट को अधिवक्ता चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि परीक्षा हेतु एक माह शेष है। अतः, फॉर्म भरने की तिथि निकल जाने के बाद भी, याचिकाकर्ता का फॉर्म स्वीकार किया जाए। कोर्ट प्रकरणों में 20 मार्च तक फॉर्म स्वीकार किए जाएँगे। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा अपने अधिकृत वेबसाइट में आवेदन की लास्ट डेट अपडेट कर दी गई है। विधिवत सूचना जारी करनी चाहिए थी, परंतु नहीं की गई है।
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