POPULAR RICH BREAD INDIA PRIVATE LIMITED, BHOPAL सहित मध्य प्रदेश की राजधानी के टोटल 6 व्यापारियों को नकली अथवा घटिया सामग्री बेचने का दोषी पाया गया है। इन सभी के खिलाफ कलेक्टर श्री कौशल्या विक्रम सिंह के निर्देश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मामले दर्ज किए गए थे। न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल श्री सिद्धार्थ जैन ने इन सभी को दोषी पाया है और उनके खिलाफ जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
भोपाल में घटिया अथवा नकली सामान बेचने वालों की लिस्ट
दुकान का नाम: पापुलर रिच ब्रेड
मालिक का नाम: स्वामी (विक्रेता एवं स्वामी)
सामग्री का नाम: मिथ्याछाप ब्रेड
जुर्माना की राशि: रुपये 25,000
दुकान का नाम: महेन्द्र मावा भण्डार
मालिक का नाम: अनिरूद्ध राजपूत
सामग्री का नाम: अवमानक मावा
जुर्माना की राशि: रुपये 50,000
दुकान का नाम: आनंद मावा भण्डार
मालिक का नाम: सुशील कुमार गुप्ता
सामग्री का नाम: अवमानक पनीर
जुर्माना की राशि: रुपये 25,000
दुकान का नाम: अशोक कुमार कुंदनदास
मालिक का नाम: अनिल कुमार चेतवानी
सामग्री का नाम: अवमानक राई
जुर्माना की राशि: रुपये 20,000
दुकान का नाम: मेसर्स दर्शनलाल एण्ड सन्स
मालिक का नाम: भावेश बाधवानी
सामग्री का नाम: अवमानक तरबूज दाना
जुर्माना की राशि: रुपये 25,000
दुकान का नाम: मोतीराम कुन्दनदास ग्रेन मर्चेन्ट
मालिक का नाम: रवि वाधवानी
सामग्री का नाम: बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार
जुर्माना की राशि: रुपये 25,000
कलेक्टर की टीम फेल, 25 में से 19 निर्दोष
नकली एवं घाटिया खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान में कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बनाई गई टीम फेल हो गई है। न्याय-निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल श्री सिद्धार्थ जैन के समक्ष कलेक्टर की टीम ने टोटल 25 मामले प्रस्तुत किए। इनमें से सिर्फ 6 मामले सही पाए गए। 19 व्यापारी निर्दोष थे फिर भी कलेक्टर की टीम ने उन्हें परेशान किया।
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