नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में धन के कथित गबन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में उसके पूर्व कुलपति और अन्य की 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 10.77 करोड़
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरजीपीवी के पूर्व कुलपति सुनील कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत, पूर्व वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा और दो बैंक अधिकारियों- कुमार मयंक और रामकुमार रघुवंशी की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 10.77 करोड़ रुपये है।
धन शोधन का यह मामला भोपाल पुलिस की एक प्राथमिकी (FIR) पर आधारित है। भोपाल पुलिस ने संस्थान के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ कथित गबन और 20 करोड़ रुपये के कोष को निजी व्यक्तियों और न्यास को अवैध रूप से स्थानांतरित करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने कहा कि आरोपियों ने धनराशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया।
पिछले साल सितंबर में छापेमारी करने के बाद ईडी ने कहा था कि बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि विश्वविद्यालय की धनराशि संपत्ति, सावधि जमा रसीदों, म्यूचुअल फंड और आभूषणों में निवेश करने में लगायी गयी थी।
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