संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर श्री लालजीराम मीणा को शासकीय कार्यों को निपटाने में विलंब करने सहित अनुशासनहीनता कर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध होकर घोर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री मीणा का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय श्योपुर रहेगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स पर हुई कार्रवाई
संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कलेक्टर श्योपुर के प्रतिवेदन पर उक्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्योपुर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि अध्यक्ष जिला पंचायत श्योपुर श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी द्वारा सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर श्री लालजीराम मीणा के विरूद्ध की गई शिकायत एवं विभिन्न समाचार पत्रों व न्यूज चेनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जाँच दल गठित किया गया था। जाँच दल द्वारा संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्योपुर श्री लालजीराम मीणा द्वारा स्वेच्छाचारिता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन एवं सरपंच सचिव के कथन के अनुसार शासकीय कार्य को करने में विलंब करने सहित अनुशासनहीनता एवं लापरवाही व उदासीनता बरती गई है।
संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर श्री मीणा को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
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