SOS के कहने पर महिला को जिलाबदर करने वाले कलेक्टर पर 25000 की कास्ट - Dharnendra Kumar Jain IAS

हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश जबलपुर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन आईएएस को कर्तव्य के प्रति लापरवाह और कही सुनी बातों पर महिला आरोपी के खिलाफ जिलाबदर जैसी गंभीर कार्रवाई कर देने का दोषी घोषित करते हुए ₹25000 की कास्ट लगाई है। हाईकोर्ट ने शहडोल कमिश्नर श्रीमन शुक्ल आईएएस को भी फटकार लगाते हुए कहा है कि आज अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा है। कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए। उमरिया निवासी माधुरी तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कलेक्टर की कार्रवाई को चुनौती दी थी।

कलेक्टर ने डॉक्यूमेंट नहीं देखे, SOS के कहने पर जिलाबदर कर दिया

अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि माधुरी के खिलाफ अक्टूबर 2024 में उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिलाबदर की कार्रवाई की थी। महिला पर दर्ज 6 आपराधिक मामलों में से 2 धारा 110 और 2 मामूली मारपीट की धाराओं के हैं। इसके साथ ही दो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। महिला को किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि कलेक्टर ने SOS मदन लाल मरावी के बयान के आधार पर महिला के खिलाफ जिलाबदर का आदेश पारित किया है।

महिला के खिलाफ झूठा एनडीपीएस मामला दर्ज किया गया

SOS मदन लाल मरावी ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि एनडीपीएस के एक प्रकरण में आरोपी रमेश सिंह सेंगर के बयान के आधार पर याचिकाकर्ता महिला को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट को बताया गया कि महिला के पास कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला था।

वकील बोले- बिना देखे जिला बदर कर दिया

याचिकाकर्ता के वकील संजीव सिंह ने बताया कि, हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं की गई थी। उसे कलेक्टर ने बिना देखे जिला बदर कर दिया। जिसकी अपील कमिश्नर के यहां की गई। उन्होंने भी दस्तावेजों की जांच नहीं की। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। 

कोर्ट ने आदेश को गलत पाया और उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन आईएएस पर 25 हजार की कास्ट लगाई है। साथ ही शहडोल कमिश्नर श्रीमन शुक्ल आईएएस से कहा कि आज अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा है। कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए। 

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