RBC 6(4) का तात्पर्य राजस्व पुस्तक परिपत्र (Revenue book circular) से है, इसके अंतर्गत अनुदान सहायता (मुआवजा) राशि प्राकृतिक आपदा जैसे पानी में डूबने से मौत, जीव जंतु के काटने, गाज (वज्रपात अथवा बादल की बिजली) गिरने से मौत, मकान, फसल, अग्नि से क्षति होने की स्थिति में, या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली अप्रत्याशित क्षति पर दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग प्रावधान हो सकते है।
मृत्यु होने पर मुआवजा
400000(चार लाख की सहायता राशि)
यह सहायता राशि प्राकृतिक आपदा, (बाढ़,भूकंप ,बिजली गिरने आग लगने )या दुर्घटना में मौत होने पर दी जाती है।
स्थाई विकलांगता पर मुआवजा
यदि किसी दुर्घटना में /आपदा में व्यक्ति 100% विकलांग हो जाता है ,तो 200000(दो लाख) तक का मुआवजा।
50% से अधिक विकलांग होने पर भी राशि।
गंभीर रूप से घायल होने पर
गंभीर रूप से घायल होने पर 12000 से 50000 (बारह से पचास) हजार का प्रावधान।
मुआवजा कहां से प्राप्त करें
घटना के बाद पीड़ित परिवार को राजस्व विभाग में रिपोर्ट करनी पड़ती है, इसके लिए अधिकारिता वाले तहसील न्यायालय, अथवा नजदीकी पुलिस थाने जहा घटना हुई हो, से संपर्क कर सकते है।
पंचायत, नगर पालिका के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।
क्या क्या दस्तावेज लगेंगे
मृतक/घायल का आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु के मामले में पीएम रिपोर्ट, घायल के मामले में अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट, परिवार का राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी जिसमे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, अन्य जानकारी जो अश्यकतानुसार मांगी जाए।
सत्यापन की प्रक्रिया बाद दी जाएगी राशि
पूरे प्रकरण का सत्यापन अथवा जांच जिला कलेक्टर/तहसीलदार द्वारा जांच कराई जाती है जांच पूरी होने पर पीड़ित के खाते में पैसे भेज दी जाती है।
ध्यान रहे
ध्यान रहे, मुआवजा केवल सरकारी नियमों के तहत दिया जाता है। यदि कोई मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है और कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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