मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 42 किसानों का नरवाई चालन बनाया गया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने खेत में नरवाई जलाई थी, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान हुआ और क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना वसूल किया गया। भोपाल जिला प्रशासन की टीम ने कोलार, बैरसिया और हुजूर तहसील में कार्रवाई की।
कोलार तहसील में नरवाई जलाने पर 14 व्यक्तियों पर 52 हजार से अधिक का जुर्माना अधिरोपित
फसल कटाई के उपरांत खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने संबंधित किसानों पर जुर्माना अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार कोलार तहसील के अंतर्गत नरवाई जलाने की घटनाओं की जांच कराई गई, जिसके आधार पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के कृषकों पर आर्थिक दंड लगाया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत हल्का पटवारियों से घटना स्थल का निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत देहरीकलां भूमि स्वामी मो० शाहिद 7500 रुपये, मो० राशिद, 5000 रुपए, मनोहर 5000 रूपए , प्रदीप कुमार खूबचंदानी 2500 रूपए, नसीम अख्तर 5000 रूपए, ग्राम पंचायत सेमरीकलां मनोज प्रजापति 2500 रूपए, कृपाल सिंह 5000 रूपए, मखमल सिंह 5000 रूपए, ग्राम पंचायत पिपलिया केशो के भूमि स्वामी सरदार हरपाल सिंह 5000 रुपए, सोहन सिंह, अनंत सिंह 2500 रुपए, ग्राम पंचायत हिनोतिया आलम के नवोदय हरवंस, सतेंद्र शुक्ला 2500 रुपए, ग्राम पंचायत हिनोतिया के रूपकुमार 2500 रुपए एवं शीतल दुबे 2500 रुपए भूमि स्वामी का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में नरवाई न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन के निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
तहसील बैरसिया में 13 कृषकों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 52500 रुपए की राशि अधिरोपित
कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जनपद पंचायत बैरसिया के सभागार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैरसिया द्वारा वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारीगणों की उपस्थिति में इन विभागों के मैदानी कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें वन, राजस्व एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न मुद्दों पर नवीन शासन निर्देशों से सभी उपस्थित शासकीय सेवकों को अवगत कराया गया।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा पराली जलाने का निषेध करने संबंधी आदेश के बारे में बताया गया एवं इन तीनों विभागों के कर्मचारियों को संयुक्त रूप से बैरसिया अनुभाग में कृषकों को नरवाई न जलाने की समझाईश देने एवं इसके उपरांत भी पराली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित जनों पर पर्यावरण शुल्क के बतौर जुर्माना अधिरोपित करने एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाहियां करने हेतु निर्देशित किया गया।विभागीय कर्मचारियों को सर्वप्रथम कृषक बंधुओं को समझाइश देकर पराली ना जलाने हेतु प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया गया।आदेश अनुसार बुधवार को तहसील बैरसिया में 13 व्यक्तियों पर ₹52500 का पर्यावरण क्षति शुल्क अधिरोपित किया गया जिसकी वसूली की कार्रवाई जारी है।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत राजस्व विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कलेक्टर श्री सिंह एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार समस्त निर्मित जल संरचनाओं का खसरे में इंद्राज करना सुनिश्चित करें।
वन विभाग के अधिकारीगणों के द्वारा लघु वन उपज के परिवहन से संबंधित एवं वृक्षों के हित संरक्षण से संबंधित नवीन प्रावधानों से समस्त विभागीय कर्मचारियों को अवगत कराया गया।इसके पश्चात वन विभाग के अधिकारी गणों के साथ वनों में वनचर पशुओं के लिए गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था किए जाने से संबंधित निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया।
उक्त बैठक में अनुविभागीय अधिकारी वन श्री धीरज चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैरसिया श्री दिलीप कुमार जैन, वन परिक्षेत्र अधिकारी नजीराबाद श्री दीपक श्रीवास्तव, वन परिक्षेत्र अधिकारी बैरसिया श्री संजय राजपूत,नायब तहसीलदार बैरसिया श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी, श्री मिट्ठूलाल पंवार सहित तीनों विभागों के मैदानी कर्मचारी उपस्थित थे।
तहसील हुज़ूर में नरवाई जलाने पर 15 व्यक्तियों के विरूद्ध एक लाख 15 हजार रूपये का जुर्माना एवं एफआईआर दर्ज
कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेशानुसार तहसील हुजूर के अंतर्गत नरवाई जलाने की घटनाओं की जांच कराई गई, जिसके आधार पर 15 व्यक्तियों के विरुद्ध एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया एवं एफआईआर दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खेतों में नरवाई न जलाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन के निर्देशों का पालन करें,अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
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