भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 189 बताती है कि अगर आरोपी व्यक्ति के अपराध के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तब पुलिस अधिकारी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना ही हिरासत से मुक्त कर सकता है, लेकिन अगर आरोपी व्यक्ति के अपराध के समय घटनास्थल पर उपस्थित होने या फिर अपराध में शामिल होने के साक्ष्य मिलते हैं, क्या ऐसी स्थिति में भी कोई पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किए बिना पुलिस हिरासत से मुक्त कर सकता है? आइए जानते हैं।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Definition of Section 190
{Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient},
"जब साक्ष्य पर्याप्त हों, तब मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना।"
साधारण शब्दों में, अगर पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है और वह आरोपी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति अपराध के समय घटनास्थल पर मौजूद था और अपराध में शामिल था, परंतु IPC में इस प्रकार का अपराध जमानत के योग्य माना जाता है, तब बेल बॉन्ड के आधार पर पुलिस अधिकारी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना ही रिहा कर सकता है।
पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की जानकारी एवं कौन-कौन से साक्ष्य हैं, जो आरोपी के अपराध को सिद्ध करते हैं, उन्हें पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अगर कोई व्यक्ति अजमानतीय अपराध का आरोपी है, तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकता है एवं पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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