Police Department के अधिकारी सभी प्रकार के आपराधिक मामलों की जाँच करते हैं और Investigation Report सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन Suicide, Accident, और संदिग्ध मृत्यु (Suspicious Death) के मामलों में जाँच और रिपोर्ट के नियम अन्य अपराधों की तुलना में भिन्न होते हैं। आइए इन नियमों को समझते हैं।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: धारा 194 की परिभाषा
आत्महत्या आदि की जाँच और रिपोर्ट करना (Police to enquire and report on suicide etc) - जब किसी पुलिस थाने के अधिकारी को आत्महत्या (Suicide), हत्या (Murder), जीव-जंतु के कारण मृत्यु (Death by Animal), दुर्घटना (Accident), या संदिग्ध मृत्यु (Suspicious Death) की Information मिलती है, तो वह तुरंत निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) को सूचित करेगा।
Rules for investigating and reporting suicide or suspicious death
- पुलिस अधिकारी Dead Body के पास जाकर Visual Investigation करेगा। वह शरीर पर चोट (Injury), घाव (Wound), या अन्य निशानों का निरीक्षण करेगा और आत्महत्या या मृत्यु के तथ्यों को रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज करेगा।
- यदि आत्महत्या करने वाली महिला की शादी को सात वर्ष से कम समय हुआ है, तो उसके ससुराल पक्ष (In-laws) से पूछताछ की जाएगी और इसकी रिपोर्ट Investigating Officer तैयार करेगा।
- यदि Dead Body ऐसी जगह मिलता है, जहाँ से पोस्टमॉर्टम अस्पताल (Postmortem Hospital) दूर है, तो BNSS की धारा 194(4) पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह मृत शरीर को खराब होने से बचाने के लिए किसी Private Hospital (राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सालय) में पोस्टमॉर्टम के लिए ले जा सकता है।
नोट: उपरोक्त मृत्यु की समीक्षा केवल District Magistrate - DM, Sub-Divisional Magistrate - SDM, या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) ही कर सकते हैं। पुलिस विभाग के जाँच अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर तैयार किया गया पंचनामा भी इन्हीं को सौंपा जाएगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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