भारत की न्यायपालिका एकीकृत है (The India's judiciary is integrated) अर्थात एक ही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों की आपराधिक मामलों में Inquiry एवं Trial करने की अधिकारिता सीमा अलग अलग होती है। यह हमने आपको पिछले Articles में भी बता दिया हैं। अगर कोई व्यक्ति होशंगाबाद शहर में चोरी करता है एवं चोरी के Materials को भोपाल में Sell देता है एवं जिस व्यक्ति की चोरी हुई है वह बैतूल जिले का रहने वाला है अब ऐसे में वह होशंगाबाद न्यायालय में सुनवाई करवाएगा या भोपाल न्यायालय में या वह जहाँ का निवासी हैं बैतूल न्यायालय में मामले कि सुनवाई करवाएगा जानते हैं, इसका जबाब।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 201 की परिभाषा
कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान (Place of trial in case of certain offence)
अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा चोरी, लूट, लूट के बाद हत्या, अपहरण या व्यपहरण, उद्दापन, आपराधिक न्यासभंग (संविदा, अग्रीमेंट, कॉन्टेक्ट) टूटना, विश्वासघात या जबर्दस्ती ठगी करना आदि (After theft, loot, robbery, kidnapping, kidnapping or dividing, criminal trustment (contract, contact) breakage, betrayal or overtake etc.) के अपराध किये जाते हैं तब ऐसे अपराध का Trial या Inquiry दोनो न्यायालय में अर्थात जिस स्थानीय अधिकारिता में व्यक्ति के साथ ठग (Thugs) हुआ है, चोरी हुई है, Contract भंग हुआ है, या व्यक्ति का अपहरण (Abduction) हुआ है आदि का कोई अपराध हुआ है या ठग करने वाला व्यक्ति कही अन्य न्यायालय क्षेत्र में जाकर चोरी, डैकती, लूट की वस्तु को बेचता है या अपहरण किये गए व्यक्ति को जहाँ छुपा कर रखता है। उस न्यायालय में भी ऐसे अपराध का विचारण हो सकता है।
"If the court says, the court has a crime in the local empowerment or where the property has been placed or the person has been kept in captive, there is the right to hear in such a crime of any court in both the court.,,
कुलमिलाकर कहे तो जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में अपराध हुआ हैं या जहाँ पर सम्पति को ठिकाने लगाया गया है या व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा है दोनो न्यायालय में से किसी भी न्यायालय की ऐसे अपराध में सुनवाई करने का अधिकार होता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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