व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अलग-अलग साधनों (Tools) का उपयोग करता है जैसे बस, रेलगाड़ी, नाव, जहाज, कार आदि (Bus, train, boat, ship, car etc.) । ऐसी स्थिति में अगर यात्रा (Journey) के दौरान किसी व्यक्ति का झगड़ा (Quarrel) छेड़खानी (Molestation), गंभीर अपराध (Serious crime) आदि हो जाता है एवं यात्रा का साधन बहुत से न्यायालय court की स्थानीय अधिकारिता (Empowerment) से होता हुआ जाता है तब कौनसा न्यायालय ऐसे अपराध की Inquiry एवं Trial करवा सकता हैं जानिए।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 203 की परिभाषा
यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध (Offence committed on journey or voyage) - यदि कोई Crime ऐसे समय पर किया जाता है कि व्यक्ति किसी जलयान (Vessel) या किसी भी साधन से यात्रा कर रहा है तब यात्रा (Journey) के दौरान जहाँ-जहाँ से वो साधन अर्थात जलयान (Vessel), बस, कार (Bus, car) आदि गया है किसी भी court क्षेत्र में ऐसे कोई भी अपराध Trial एवं Inquiry हो सकती है।
उधारानुसार:- अगर कोई व्यक्ति जलयान में मुंबई से बैठा हुआ है और किसी व्यक्ति से जलयान में मारपीट हो जाए और अन्य व्यक्ति उसे गंभीर चोट कर दे तब पीड़ित व्यक्ति जहाँ भी रुकेगा उस न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई करवा सकता है ओर वह चाहे तो जहाँ से उसने यात्रा की थी वहां भी मामले की सुनवाई उस court द्वारा भी करवा सकता है। लेकिन मामला आपराधिक( Cognizable) होना चाहिए। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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