BNSS-210, क्या Magistrate के पास भी Crime की Complaint की जा सकती है, जानिए

समाज (Society) में जब भी कोई अपराध Cognizable or uncomfortabl होता है तो पीड़ित व्यक्ति प्रथम सूचना देने (FIR करने) के लिए पुलिस के पास जाता है। कुछ मामलों में पुलिस FIR दर्ज कर लेती है तो कुछ मामलों में NRC लिख लेती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। Crime होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती। तब पीड़ित (victim) व्यक्ति उस क्षेत्र के Chief judicial magistrate (CJM) के पास अपनी Complaint दर्ज करवा सकता है। 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 210 की परिभाषा

मजिस्ट्रेटो द्वारा अपराधों का संज्ञान (Cognizance of offences by Magistrates) - 
अगर किसी Chief judicial magistrate को निम्न प्रकार से रिपोर्ट या Complaint मिलती है:-
1. उन तथ्यों (Facts) जिसमे Crime बनता है। उसका परिवाद (Complaint) दर्ज होती है।
2. ऐसी Facts के बारे में Police Report द्वारा बताया गया हो अर्थात पुलिस की FIR पर।
3. कोई भी आम नागरिक (Common citizen) जो Magistrate को अपराध की सूचना (Information of crime) देता है कि Crime किया है Evidence सहित।
तब Chief judicial magistrate ऐसे अपराध पर तुरंत संज्ञान(Attention) लेगा।

क्या किसी Crime की Inquiry Magistrate द्वारा सीधे की जा सकती है

कोई भी Chief judicial magistrate या First class magistrate किसी भी Second class judicial magistrate को ऐसे Crime की Inquiry या trial के लिए शक्ति दे सकता है। 
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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