BNSS-211, क्या आरोपी अपनी मनपसंद न्यायालय में सुनवाई करवा सकता है, जानिए

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 210 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति Chief judicial magistrate के पास Criminal case का Complaint दायर कर सकता है एवं Judicial magistrate ऐसे अपराध पर तुरंत संज्ञान(Attention) ले सकता है। लेकिन क्या आरोपी को यह हक है कि वह अपने ऊपर लगे अपराध की सुनवाई उसके अनुसार बताए court में करवा सकता है जानते हैं इसका जबाब।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 211 की परिभाषा

अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण (Transfer on application of the accused) - Chief judicial magistrate के पास अगर कोई व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर किसी अपराध की Complaint करता है, तब आरोपी व्यक्ति से कोई Evidence लेने से पहले Magistrate उसे Information देगा कि वह इस अपराध की  Inquiry  या Trial किसी Other magistrate से करवा सकता है। आरोपी अगर कोई आपत्ति(Object )हैं करता है तो मामला अन्य मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। 

अर्थात यह Section आरोपी व्यक्ति को अधिकार(Right) देती है कि वह आपने ऊपर लागे इल्जाम का अपराध की Inquiry या trial  दूसरे  court में भी करवा सकता है लेकिन कुछ शर्तो (Some conditions) के अनुसार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण (Important) बात यह है कि किसी अन्य न्यायालय का चुनाव आरोपी द्वारा नहीं किया जा सकता। वह केवल न्यायालय बदलने का निवेदन (request)कर सकता है। 

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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