Current affairs वक्फ निरसन और संशोधन से लेकर बाकू से बेलेम रोडमैप तक, 6 महत्वपूर्ण समाचार

दिनांक 4 अप्रैल 2025 दुनिया और खास तौर से भारत के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा। आज कई ऐसी गतिविधियां हुई जो इतिहास में दर्ज की गई और कुछ ऐसी गतिविधियां भी हुई जिनके कारण भविष्य बदल जाएगा। UPSC से लेकर विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा तक के उम्मीदवारों के लिए यह उपयोगी है।

11वीं ब्रिक्स बैठक में बाकू से बेलेम रोडमैप

ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए 'बाकू से बेलेम रोडमैप' पर एकजुट होने के लिए ब्रिक्स से आह्वान किया। 

छठवा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 21 सूत्री कार्य योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक 21 सूत्री कार्य योजना का प्रस्तावित रखा। उन्होंने बिम्सटेक देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और आईटी क्षेत्र की समृद्ध क्षमता का लाभ उठाने का आग्रह किया। 

वाइब्रेंट विलेज्स कार्यक्रम-II को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्र वित्त पोषण) के रूप में वाइब्रेंट विलेज्स कार्यक्रम-II (वीवीपी-II) को मंजूरी दे दी। यह ‘सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं’ के लिए विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। यह कार्यक्रम वीवीपी-I के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (आईएलबीएस) से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार से पहली मुलाकात

बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकाक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मौके पर आज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की।प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील एवं समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। दोनों देशों के संबंधों के प्रति भारत के जन-केन्द्रित दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि दोनों देशों के बीच सहयोग से दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ हुआ है। उन्होंने बांग्लादेश के साथ व्यावहारिकता पर आधारित सकारात्मक एवं रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया। 

वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 पारित

नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू द्वारा प्रस्तुत वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025, राज्यसभा में पूर्व स्वीकृति के बाद 03 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हो गया। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के साथ, यह नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू के नेतृत्व में पारित किया गया, दूसरा प्रमुख विमानन सुधार है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के विमान पट्टे और वित्तपोषण इकोसिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है और यह भारत के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025

संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पारित हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। 

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य अधिक स्पष्टता प्रदान करना, समावेशिता सुनिश्चित करना और वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए प्रशासनिक ढांचे को बेहतर करना है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण किया जा सके। 

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य  मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून है और आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य  वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, इस प्रकार इस निरर्थक कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है।

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