कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Transfer Claim Form 13 की संशोधित कार्यक्षमता के माध्यम से PF Transfer Process को सरल बनाया है। EPFO ने जनवरी 2025 में अधिकांश मामलों में नियोक्ता के अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त कर Job Switch के दौरान PF Account Transfer को आसान बनाया।
पहले क्या था और अब क्या होगा
पहले PF Transfer में दो EPF Offices शामिल होते थे: Source Office (जहां से राशि स्थानांतरित होती थी) और Destination Office (जहां राशि जमा होती थी)। अब, EPFO ने संशोधित Form 13 Software Functionality शुरू कर Destination Office में अनुमोदन की आवश्यकता हटा दी है।
Transfer Claim के Source Office में स्वीकृत होने पर PF Account स्वचालित रूप से Destination Office में सदस्य के वर्तमान खाते में स्थानांतरित हो जाता है। यह EPFO Members के लिए Ease of Living को बढ़ावा देता है।
यह कार्यक्षमता Taxable और Non-Taxable PF Components का विभाजन भी प्रदान करती है, जिससे TDS Calculation पर PF Interest की सटीक गणना संभव है।
इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा और प्रति वर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का PF Transfer तेजी से होगा।
UAN Creation बिना आधार के
Ease of Doing Business को बढ़ावा देने और Exempted PF Trusts के समर्पण/रद्दीकरण या Past Contributions से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए, EPFO ने UAN Creation और Past Accumulations के लिए Aadhaar Requirement में छूट दी है। Member ID और अन्य जानकारी के आधार पर Simultaneous UAN Creation की सुविधा शुरू की गई है, ताकि राशि शीघ्र जमा हो सके।
इसके लिए Software Functionality को EPFO Regional Offices के FO Interface में तैनात किया गया है, जो Aadhaar के बिना UAN Creation और Past Accumulations का लेखा-जोखा संभव बनाता है।
हालांकि, PF Security के लिए जोखिम कम करने हेतु, ऐसे UANs को स्थिर अवस्था में रखा जाएगा और Aadhaar Linking के बाद ही सक्रिय किया जाएगा।
इन उपायों से EPFO Services में सुधार, Claim Verification की प्रक्रिया में सुव्यवस्था और दीर्घकालिक शिकायतों में कमी की उम्मीद है।