सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य शासन का कर्मचारी, राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि, साप्ताहिक अवकाश न केवल LEAVE WITH PAY है बल्कि वह WORKING DAY भी है। अर्थात जब भी कर्मचारी के कार्य दिवस की गणना की जाएगी तो साप्ताहिक अवकाश की गणना WORKING DAY के रूप में की जाएगी। हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने लालचंद जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
1 साल में 240 दिन उपस्थिति अनिवार्य है
याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुरेश कश्यप ने बताया- बैंक ऑफ बड़ौदा ने लालचंद जिंदल को सिर्फ 227 दिन की सेवा देने का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दिया था। उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की लेकिन लेबर कोर्ट ने लालचंद के खिलाफ बैंक ऑफ़ बड़ौदा के आदेश को सही ठहराया। तब बैंक ऑफ़ बड़ौदा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लालचंद जिंदल ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। एडवोकेट सुरेश कश्यप ने बताया कि याचिकाकर्ता बैंक ऑफ बड़ौदा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। बैंक ने उनके अंतिम कार्य वर्ष में काम के दिनों की गणना 227 दिन की। नियमों के तहत कार्मिक के काम के दिनों की गणना 240 दिन होनी चाहिए। ऐसे में बैंक ने उन्हें नौकरी से हटा दिया। लेबर कोर्ट ने भी 14 नवंबर 2014 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा- लेबर कोर्ट एक साल में फैसला दे
एडवोकेट सुरेश कश्यप ने बताया- हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के कार्यों की गणना में रविवार और सवेतन अवकाश को शामिल नहीं किया गया। वहीं, लेबर कोर्ट ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेबर कोर्ट का आदेश कानून की नजर में चलने योग्य नहीं है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है। साथ ही मामला फिर से लेबर कोर्ट को भेजते हुए उसे दोनों पार्टियों को सुनने के बाद एक साल की अवधि में आदेश पारित करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पार्टियों को लेबर कोर्ट के सामने 17 अप्रैल से पहले उपस्थिति देने के भी निर्देश दिए।
अदालत ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-बी(2) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में निर्धारित किया है कि कर्मचारी की निरंतर सेवा के रूप में रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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