Prime Minister Narendra Modi ने 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वरम (Rameswaram) में नए पंबन ब्रिज (Pamban Bridge) के उद्घाटन (inauguration) के अवसर पर Tamil Nadu state government पर तंज कसते हुए कहा, "तमिलनाडु के नेता अपने पत्रों पर तमिल में हस्ताक्षर नहीं करते। यदि आपको अपनी भाषा पर गर्व है, तो कम से कम तमिल में हस्ताक्षर तो करें।" इसके जवाब में, राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी government employees को केवल Tamil language में हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया।
three-language policy dispute
बता दें कि तमिलनाडु में language dispute लंबे समय से चला आ रहा है। हाल के दिनों में यह मुद्दा और गरमा गया है। राज्य की DMK government, केंद्र सरकार की (three-language policy को लागू नहीं कर रही है। साथ ही, केंद्र सरकार पर तमिलनाडु में हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर, राज्य की विपक्षी पार्टी BJP और उनकी सहयोगी पार्टियों का आरोप है कि डीएमके आगामी assembly elections को देखते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाषा विवाद को बढ़ावा दे रही है।
Tamil Official Language Act
तमिलनाडु सरकार ने पहले ही आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, restaurants, shops, और shopping malls की nameplates तमिल में होनी चाहिए। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिल भाषा अनिवार्य (mandatory) होनी चाहिए। Tamil Official Language Act का उद्देश्य लोगों को बिना किसी बाधा के अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देना था। यह अधिनियम 1956 में लागू किया गया और जनवरी 1957 में Tamil Nadu Gazette में प्रकाशित हुआ।
Tamil Development and Information Department ने तमिल राजभाषा अधिनियम को पूरी तरह लागू करने के लिए कुछ निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की सलाह दी है, जिसमें सरकारी कार्यालयों government offices में सभी कार्यवाहियों में तमिल का उपयोग करना शामिल है। अर्थात्, government orders केवल तमिल में प्रकाशित होने चाहिए, circular notes तमिल में होने चाहिए, और departmental headquarters से सरकार तथा अन्य कार्यालयों को भेजी जाने वाली टिप्पणियां तमिल में होनी चाहिए।
English में प्रकाशन से छूट प्राप्त भाषाओं के मामले में, secretariat के विभागों द्वारा अंग्रेजी में जारी सरकारी आदेशों को तमिल विकास और सूचना विभाग के अनुवाद प्रभाग (translation division) के माध्यम से तमिल में प्रकाशन के लिए भेजा जाना चाहिए या संबंधित विभागों को उन्हें तमिल में अनुवाद (translate) करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो अनुवादित सरकारी आदेशों को गहन जांच (thorough scrutiny) के लिए तमिल विकास और सूचना विभाग की अनुवाद इकाई (translation unit) को भेजा जाना चाहिए।
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