मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई के दौरान एक महिला अधिकारी के लिए रिश्वत ले रहे आउटसोर्स कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद महिला अधिकारी फरार हो गई। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब डिपार्टमेंट ने सस्पेंड भी कर दिया है।
भोपाल जिला मत्स्य महासंघ की अधिकारी सुरेखा सराफ की शिकायत
इंदौर के 40 सदर बाजार मेन रोड निवासी अनवर कादरी पिता असलम खान, जो पेशे से मछली व्यवसायी हैं, ने जिला राजगढ़ के कुंडलियां डैम का मत्स्य पालन ठेका नवंबर 2024 में 7 साल के लिए लिया था। आवेदक का आरोप है कि जिला मत्स्य महासंघ की अधिकारी सुरेखा सराफ ने ठेके का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए झूठी कार्रवाई में फंसाने की धमकी दी और शासन को रिपोर्ट भेजकर टेंडर निरस्त करने का दबाव बनाया। इसके एवज में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी।
भोपाल में मत्स्य महासंघ का आउटसोर्स कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
परेशान होकर अनवर कादरी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त भोपाल के पुलिस अधीक्षक दुर्गेश राठौर से की। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई की योजना बनाई। 6 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त भोपाल के निर्देश पर निरीक्षक रजनी तिवारी के नेतृत्व में एक ट्रैप दल गठित किया गया। ट्रैप दल ने आरोपी मुबारिक गौरी (उम्र 40 वर्ष, पिता अब्दुल समद गौरी), जो मत्स्य महासंघ का आउटसोर्स कर्मचारी है, को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।
सुरेखा सराफ और मुबारिक गौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज
मुख्य आरोपी सुरेखा सराफ (जिला मत्स्य महासंघ अधिकारी) और मुबारिक गौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 और 12 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ट्रैप दल के सदस्य में निरीक्षक रजनी तिवारी, निरीक्षक घनश्याम मर्सकोले, प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी, प्रधान आरक्षक श्रीमती नेहा परदेसी, आरक्षक मुकेश परमार, आरक्षक विनोद यादव और आरक्षक चैतन्य प्रताप सिंह शामिल रहे। आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।
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